पीपुल फॉर लीगल ऐड, उत्तर प्रदेश (रजि0)
"पीपुल फॉर लीगल ऐड, उत्तर प्रदेश" एक पूर्णतया संविधान के अनुरूप, लोकतांत्रिक एवं सामाजिक संगठन (पंजीकृत) है | इसका सदस्य कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि विधि-छात्र , विधि-प्राध्यापक, अधिवक्ता, पूर्व न्यायधीश हो और जो "पीपुल फॉर लीगल ऐड, उत्तर प्रदेश" के लक्ष्यों और नियमों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता लिखित रूप से प्रगट करेगा, बन सकता है|
उद्देश्य :-
संगठन का लक्ष्य एक ऐसे समाज का विकास करना है जो सत्यनिष्ठता, कानूनी रूप से एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक तथा समाज एवं राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति इमानदार हो, इसके साथ ही साथ एक सामूहिक प्रयास है । संगठन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
1- समाज में विधिक जागरूकता के संवर्धन हेतु प्रयास करना |
2- देश को विकसित एवं समृद्ध बनाने के लिए लोगों को जागरूक करना |
3- शहरी एवं ग्रामीण नागरिकों में देश के प्रति कर्तव्य और अधिकारों के बारे में जागरूक करना |
4- पर्यावरण, बालश्रम, महिला शशक्तिकरण, भ्रूणहत्या विरोध, श्रमिक सुधार, समाज में बढ़ रही ड्रग्स की समस्या, शिक्षा, नेतृत्व विकास कार्यक्रम,
बेरोजगारी, लिंग अनुपात एवं तमाम विधिक एवं सामाजिक मुद्दों पर काम करना |
5- केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित उन समस्त योजनाओं व् ऐसे माध्यमों को ग्रामीण व शहरी नागरिकों तक पंहुचाना जिसके द्वारा राष्ट्र एवं
नागरिकों की सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति हो सके |
6- जिन संगठनों के उद्देश्य, संगठन के उद्देश्य से साम्य रखते है उन विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी व व्यक्तिगत सभाओं, सेमिनारों, बैठकों,
वर्कशाप आदि में प्रतिभाग एवं प्रतिनिधित्व करना जिससे संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके |
7- समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों व युवाओं को सामाजिक सरोकार से जुडी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना |
8- लोगों को राष्ट्रीय एकता व अखंडता तथा देश भक्ति के प्रति शिक्षित करना एवं उनके मन में राष्ट्रीय आदर्शों को स्थापित करने का प्रयास करना |
9- जिला कारागारों में निरुद्ध कैदियों के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं उन्हें रोजगारपरक बनाने के उद्देश्य से कार्यक्रमों को संचालित करना |
10- उन सभी कार्यों को संचालित करना जो कि सामाजिक उत्थान के लिए प्रबंधकारिणी समिति द्वारा निर्धारित किये जाये |
11- मौलिक व संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण एवं क्रियान्वयन हेतु बहुआयामी प्रयास करना |
12- शिक्षा, विधिक् शिक्षा आदि की बेहतरी के लिए यथासंभव विद्यालय/ निशुल्क कोचिंग, मूटकोर्ट आदि को संचालित करने के लिए प्रयास करना |
13- नागरिकों के सर्वांगीण विकास/ कल्याण के लिए प्रयास करना एवं नागरिकों की समस्यायों के निवारण के लिए प्रयत्नशील रहना |
14- समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, सेमिनार, सम्मलेन, खेलकूद प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता, जागरूकता शिविर,
स्वास्थ्य शिविर, सामाजिक जागरूकता प्रदर्शनी आदि का आयोजन करना |
15- गरीब तथा पात्र व्यक्तियों को उनकी समस्यायों को सुलझाने हेतु मशविरा/ सलाह देना तथा न्यायालय के समक्ष किसी अन्य विधिक कार्यवाहियों
के सञ्चालन हेतु मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करवाना |
16- पारिवारिक/ वैवाहिक मामलों का मध्यस्थता एवं सुलह समझौता द्वारा समझा-बुझाकर विवादों का निपटारा कराने का प्रयास करना |
17- आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों तथा विचाराधीन अभियुक्तों को मुफ्त कानूनी सलाह एवं सहायता प्रदान करना |
18- संस्था के कार्यों/ उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकतावश स्टाफ आदि की भर्ती करना |
19- पत्र-पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करना | आदि...
उद्देश्य :-
संगठन का लक्ष्य एक ऐसे समाज का विकास करना है जो सत्यनिष्ठता, कानूनी रूप से एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक तथा समाज एवं राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति इमानदार हो, इसके साथ ही साथ एक सामूहिक प्रयास है । संगठन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
1- समाज में विधिक जागरूकता के संवर्धन हेतु प्रयास करना |
2- देश को विकसित एवं समृद्ध बनाने के लिए लोगों को जागरूक करना |
3- शहरी एवं ग्रामीण नागरिकों में देश के प्रति कर्तव्य और अधिकारों के बारे में जागरूक करना |
4- पर्यावरण, बालश्रम, महिला शशक्तिकरण, भ्रूणहत्या विरोध, श्रमिक सुधार, समाज में बढ़ रही ड्रग्स की समस्या, शिक्षा, नेतृत्व विकास कार्यक्रम,
बेरोजगारी, लिंग अनुपात एवं तमाम विधिक एवं सामाजिक मुद्दों पर काम करना |
5- केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित उन समस्त योजनाओं व् ऐसे माध्यमों को ग्रामीण व शहरी नागरिकों तक पंहुचाना जिसके द्वारा राष्ट्र एवं
नागरिकों की सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति हो सके |
6- जिन संगठनों के उद्देश्य, संगठन के उद्देश्य से साम्य रखते है उन विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी व व्यक्तिगत सभाओं, सेमिनारों, बैठकों,
वर्कशाप आदि में प्रतिभाग एवं प्रतिनिधित्व करना जिससे संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके |
7- समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों व युवाओं को सामाजिक सरोकार से जुडी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना |
8- लोगों को राष्ट्रीय एकता व अखंडता तथा देश भक्ति के प्रति शिक्षित करना एवं उनके मन में राष्ट्रीय आदर्शों को स्थापित करने का प्रयास करना |
9- जिला कारागारों में निरुद्ध कैदियों के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं उन्हें रोजगारपरक बनाने के उद्देश्य से कार्यक्रमों को संचालित करना |
10- उन सभी कार्यों को संचालित करना जो कि सामाजिक उत्थान के लिए प्रबंधकारिणी समिति द्वारा निर्धारित किये जाये |
11- मौलिक व संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण एवं क्रियान्वयन हेतु बहुआयामी प्रयास करना |
12- शिक्षा, विधिक् शिक्षा आदि की बेहतरी के लिए यथासंभव विद्यालय/ निशुल्क कोचिंग, मूटकोर्ट आदि को संचालित करने के लिए प्रयास करना |
13- नागरिकों के सर्वांगीण विकास/ कल्याण के लिए प्रयास करना एवं नागरिकों की समस्यायों के निवारण के लिए प्रयत्नशील रहना |
14- समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, सेमिनार, सम्मलेन, खेलकूद प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता, जागरूकता शिविर,
स्वास्थ्य शिविर, सामाजिक जागरूकता प्रदर्शनी आदि का आयोजन करना |
15- गरीब तथा पात्र व्यक्तियों को उनकी समस्यायों को सुलझाने हेतु मशविरा/ सलाह देना तथा न्यायालय के समक्ष किसी अन्य विधिक कार्यवाहियों
के सञ्चालन हेतु मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करवाना |
16- पारिवारिक/ वैवाहिक मामलों का मध्यस्थता एवं सुलह समझौता द्वारा समझा-बुझाकर विवादों का निपटारा कराने का प्रयास करना |
17- आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों तथा विचाराधीन अभियुक्तों को मुफ्त कानूनी सलाह एवं सहायता प्रदान करना |
18- संस्था के कार्यों/ उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकतावश स्टाफ आदि की भर्ती करना |
19- पत्र-पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करना | आदि...